भ्रष्टाचार में फंसे पूर्व मुख्य न्यायधीश वाई. के. सब्बरवाल के खिलाफ खबर छापने वाले मिडडे ( देखिए उन्होंने लिखा क्या था? ) के वरिष्ठ पत्रकारों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। न्यायमूर्ति आर. एस. सोढ़ी व न्यायमूर्ति बी. एन. चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस अखबार के संपादक (सिटी), तत्कालीन प्रकाशक, स्थानीय संपादक व कार्टूनिस्ट इरफान को दोषी ठहराते दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 माह की सजा सुनाई है। विभिन्न संगठनों द्वारा 28 सितम्बर को न्यायपालिका को अपने भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है।
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